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बेनामी संपत्ति मामला: मीसा भारती के सीए को कोर्ट से जमानत मिली

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीए राजेश अग्रवाल को दो लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया

FP Staff

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) राजेश अग्रवाल को जमानत दे दी है. सोमवार को कोर्ट ने राजेश अग्रवाल को दो लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.

बेनामी संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीए राजेश अग्रवाल को बीते 23 मई को गिरफ्तार किया था. आठ हजार करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी. राजेश अग्रवाल पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी मीसा यादव को मनी लॉन्ड्रिंग कराने का भी आरोप है.

ईडी ने मीसा और शैलेश के ठिकानों पर 8 जुलाई को छापेमारी की थी और दोनों से पूछताछ हुई थी. इसके अलावा लालू यादव की बेनामी संपत्ति मामले में दिल्‍ली, गुड़गांव समेत 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने पिछले दिनों छापा मारा था. लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्‍ता के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे. जिसके बाद से लालू यादव की फैमिली पर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का शिकंजा कसता चला गया.