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आईएस के 2 आतंकियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की जेल की सजा

आईएस के लिए लोगों की पहचान कर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे

Bhasha

एक अदालत ने शुक्रवार को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के दो सदस्यों को सात साल की सजा सुनाई है.

अदालत ने इन दोनों द्वारा अपना जुर्म कबूल करने की अर्जी को स्वीकार करते हुए यह सजा सुनाई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ ने शेख अजहर-उल-इस्लाम और मुहम्मद फरहान को यह सजा सुनाई.


राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शेख, फरहान और अदनान हसन उर्फ मुहम्मद हुसैन को जनवरी में गिरफ्तार किया था. इन पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के लिए लोगों की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने, कट्टर बनाने, भर्ती करने और प्रशिक्षण देने के आरोप लगे थे.

शेख और फरहान को गलती का पछतावा है

अपनी अपील में शेख और फरहान ने अपनी गलती पर पछतावा जताया था. इन दोनों ने अपनी अर्जी में कहा, 'हम वापस मुख्यधारा की जिंदगी में लौटना चाहते हैं और समाज के लिए लाभकारी होने के साथ अपने आपको फिर से आबाद करना चाहते हैं.'

उन्होंने यह साफ किया था कि उन्होंने बिना किसी दबाव में यह अर्जी दी है. शेख अजहर जम्मू एवं कश्मीर जबकि फरहान महाराष्ट्र निवासी हैं. हसन कर्नाटक राज्य से ताल्लुक रखता है.