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लापता JNU छात्र का पता लगाने की याचिका पर सोमवार को फैसला सुना सकता है कोर्ट

नजीब अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से लापता हो गया था. इससे पिछली रात को उसका कुछ छात्रों से झगड़ा हो गया था

Bhasha

दिल्ली हाईकोर्ट करीब दो साल पहले लापता हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद का पता लगाने की याचिका पर सोमवार को फैसला सुना सकता है.

जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीठ ने छात्र की मां की याचिका पर फैसला चार सितंबर को सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने छात्र की मां और सीबीआई की दलीलों पर सुनवाई पूरी की थी. सीबीआई ने पिछले साल 16 मई को मामले में जांच संभाली थी.


अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से लापता हो गया था. इससे पिछली रात को उसका कुछ छात्रों से झगड़ा हो गया था. दूसरे छात्र कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बताए गए थे.

दिल्ली पुलिस से मामले की जांच संभालने वाली सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला किया है चूंकि उसने सभी कोणों से जांच की है और उसे नहीं लगता कि लापता शख्स के खिलाफ कोई अपराध किया गया.

हालांकि छात्र की मां फातिमा नफीस के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि यह ‘राजनीतिक मामला है और सीबीआई अपने आकाओं के दबाव में आ चुकी है.’