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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 30 प्रतिशत दुकानें बंद हुई: गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में आने वालों के लाइसेंस नहीं होगा रिन्यू

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोवा में शनिवार से शराब की करीब 30 प्रतिशत दुकानें बंद हो गई हैं.

ऑल गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दत्तप्रसाद नाइक ने कहा, ‘आदेश से 30 प्रतिशत शराब के दुकानदार प्रभावित हुए हैं. राज्य सरकार एक हल पर काम कर रही है जिससे कई बच जाएंगे.’


गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने 31 मार्च के अदालत के आदेश से पैदा हुई स्थिति का अध्ययन करने के लिए शराब व्यापारियों और आबकारी और लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों से कल शाम मुलाकात की जिसमें कहा गया था कि राजमार्गों के किनारे शराब बिक्री पर रोक पब, बार और होटलों पर भी लागू होगी.

नाइक प्रदेश बीजेपी नेता भी हैं. उन्होंने कहा कि राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी दुकानें लाइसेंस नवीनीकरण के इंतजार में हैं जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने गत शुक्रवार को कहा कि 20,000 से कम जनसंख्या वाले लोकल बॉडी वाले इलाके में शराब की दुकानें राजमार्ग से 220 मीटर से आगे चल सकती हैं.

नाइक ने कहा कि इस छूट से मूल आदेश से प्रभावित 3200 दुकानों में से करीब 1100 बच जाएंगी.