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चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: विकास बराला की जमानत याचिका खारिज

विकास और उसके दोस्त आशीष ने शुक्रवार को बेल पेटीशन दायर की थी

FP Staff

चंडीगढ़ की वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ और किडनैपिंग की कोशिश के आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार की जमानत अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है. विकास और उसके दोस्त आशीष ने शुक्रवार को बेल पेटीशन दायर किया था.

आरोपियों की बेल पेटीशन पर कोर्ट ने पुलिस का जवाब मांगा था. इस पर पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने पंचकुला हिंसा का हवाला देकर कुछ वक्त देने को कहा था. कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए मंगलवार को जवाब दायर करने को कहा था. इस मामले में एडीशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बलजिंदर पाल सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है.

क्या है मामला?

4 अगस्त की रात करीब 11-12 बजे चंडीगढ़ में एक आईएएस अफसर की बेटी अपनी कार से जा रही थी. लड़की का आरोप है कि कार सवार दो लड़कों ने उसका पीछा किया. उसकी कार के आगे अपनी कार अड़ाकर रोका. गेट से बाहर खींचने की कोशिश की. लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया. मदद के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उन्हें जमानत दे दी गई.

हालांकि, फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे में थे. इनमें से एक हरियाणा के बीजेपी चीफ सुभाष बराला का बेटा था.