छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में किसी भी स्कूली बच्चे की अचानक मौत होने पर पीड़ित परिवार को एक लाख रूपए की सहायता देगी.
सरकार से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि राज्य के स्कूलों में कक्षा पहली से बारहवीं तक दाखिला ले चुके किसी भी छात्र की, किसी भी कारण से अचानक मृत्यु पर उसके परिवार को एक लाख रूपए की सरकारी मदद दी जाएगी.
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह निर्णय लिया. यह निर्णय राज्य के सभी स्कूलों में और सभी वर्गों के बच्चों के लिए लागू होगा.
अब तक स्कूली छात्रों को दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 हजार रुपये की मदद का प्रावधान है. आंशिक अपंगता पर 5 हजार और इलाज के लिए 500 रूपये की मदद मिलती है.
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में लगभग 59 लाख छात्र-छात्राएं हैं.