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केंद्र ने IPS को समय से पहले रिटायर करने का फैसला किया

लोकायुक्त पुलिस ने मई 2014 में आईपीएस अधिकारी मयंक जैन के ठिकानों पर छापा मारा था

Bhasha

मध्यप्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को 'सार्वजनिक हित' में तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है.

गौरतलब है कि लोकायुक्त पुलिस ने मई 2014 में आईपीएस अधिकारी मयंक जैन के ठिकानों पर छापा मारा था और उनके द्वारा अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति का खुलासा करने का दावा किया था. इन छापों के बाद जैन सेवा से निलंबित कर दिए गए.


एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को मार्च में जैन को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए कहा था. उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी आईपीएस अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का यह पहला मामला है.

केंद्र के आदेश में कहा गया है, प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार और मयंक जैन, आईपीएस के प्रदर्शन पर विचार के बाद केंद्र का यह निष्कर्ष है कि सार्वजनिक हित में अधिकारी सेवा में बनाए रखने के लिये उपयुक्त नहीं है. इसलिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक हित में तुरंत प्रभाव से मयंक जैन को समय से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया है.' केंद्र सरकार द्वारा जैन के खिलाफ इस आदेश के तहत अखिल भारतीय सेवा, (मृ्त्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम 16 के उप नियम 3 के तहत कार्यवाही की गई है.

प्रदेश गृह विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार का यह आदेश मयंक जैन को 13 अगस्त सोमवार को दे दिया है.