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नीट 2017 के रिजल्ट पर स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीबीएसई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 12 जून को इस मामले को सुनेगी जो एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के करीब 12 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा है

Bhasha

सीबीएसई ने शुक्रवार को देश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 2017 परीक्षा के नतीजों पर मद्रास हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई.

हाई कोर्ट ने 24 मई को कई याचिकाओं पर नीट रिजल्ट के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगाई थी. याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा में एक जैसा प्रश्नपत्र नहीं दिया गया और अंग्रेजी और तमिल भाषाओं के प्रश्नपत्रों में बहुत अंतर है.


सीबीएसई ने जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाशपीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के कारण काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम और इसके बाद मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट के जरिए एडमिशन में रुकावट पैदा हो गई है.

12 जून को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सीबीएसई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने पीठ से कहा कि नीट परीक्षा 2017 बोर्ड द्वारा आयोजित की गई और इस में करीब 12 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 12 जून को इस मामले को सुनेगी जो एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के करीब 12 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा है.

करीब साढ़े दस लाख छात्रों ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी थी जबकि करीब सवा से डेढ़ लाख छात्रों ने आठ क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठे थे.

सिंह ने विभिन्न हाई कोर्टों की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी अनुरोध किया.