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सीबीएसई ने स्कूलों को दिए निर्देश, कर्मचारियों का कराएं मेंटल चेकअप

ऐसे स्कूल जो इस सीबीएसई के इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी

FP Staff

रायन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र की हत्या के मामले में स्कूल की लापरवाही को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने गंभीरता से लिया है. उसने देशभर के सीबीएसई स्कूलों से कहा है कि बच्चों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीएसई से सवाल पूछे थे.

जारी सर्कुलेशन में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस से स्कूल परिसर और स्कूल कर्मियों का वेरिफिकेशन कराएं. उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराएं.


इसकी रिपोर्ट दो माह के अंदर सीबीएसई को भेजनी है. इसके तहत एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ दोनों शामिल हैं.

ऐसे स्कूल जो इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी.

स्कूल परिसर और आपसपास में सीसीटीवी कैमरा लगाएं. यह सुनिश्चित करें कि वह कैमरा काम कर रहा है. तय करें कि स्कूल के सभी कर्मियों की बहाली किसी मान्यता प्राप्त एंजेसी के माध्यम से हो.

सुरक्षा के बारे में अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को लगातार अपडेट करें. उन्हें स्कूल की ओर से मिलनेवाली सुरक्षा और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी दें. साथ ही समय-समय पर फीडबैक भी लें.

अगर स्कूल परिसर या बिल्डिंग का इस्तेमाल बाहरी लोग कर रहे हैं, तो इसका सीधा नियंत्रण स्कूल प्रशासन के पास होना चाहिए. साथ ही बाहर से आनेवाले विजिटर पर भी पूरी नजर होनी चाहिए.

समय-समय पर स्कूल के स्टाफ को उनके दायित्व को लेकर प्रशिक्षित भी करें. साथ ही बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसकी जानकारी भी देना सुनिश्चित करें. पोस्को एक्ट के तहत सेक्सुअल हरामेंट सेल का गठन हर हाल में होना चाहिए.