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CBI Vs CBI LIVE Updates: आलोक वर्मा का जवाब लीक होने पर फली एस नरीमन ने दी सफाई, SC में 29 को अगली सुनवाई

सीबीआई बनाम सीबीआई की लड़ाई में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

FP Staff
13:07 (IST)

फली एस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह आर्टिकल 17 नवंबर को छपा था और आलोक वर्मा ने सीवीसी रिपोर्ट पर अपनी रिप्लाई 19 नवंबर को कोर्ट में दी थी.

13:04 (IST)

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि मीडिया में जो आर्टिकल छपा था वह सीवीसी जांच के दौरान दिए गए वर्मा के जवाब पर आधारित था. मीडिया में छपे रिपोर्ट का सील बंद लिफाफे में सौंपे गए आलोक वर्मा के जवाब से कोई लेना देना नहीं था. नरीमन के इस जवाब के बाद सीजेआई रंजन गोगोई ने उन्हें कवर में एक अन्य आर्टिकल और एक न्यूजपेपर सौंपा. इसके बाद सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी गई.

12:51 (IST)

फली एस नरीमन के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि हम चाहते हैं कि बेहद गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए लेकिन याचिकाकर्ता कागजात को लेता है और सबके साथ इसे साझा करता है. इस संस्थान के प्रति हमारा सम्मान किसी व्यक्ति विशेष की अजीबोंगरीब हरकतों से नहीं कम हो सकता.

12:39 (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने फली एस नरीमन के अलावा किसी अन्य वकील द्वारा दिए गए दस्तावेजों पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा मामले में सिर्फ नरीमन की बातों पर ही सुनवाई होगी.

12:38 (IST)

सीवीसी जांच रिपोर्ट पर सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल किया था. सुबह में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वर्मा के जवाब छपे हैं. सीलबंद लिफाफे से लीक होकर बात मीडिया तक कैसे पहुंची? इस पूरे मामले पर वर्मा के वकील फली एस नरीमन सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं.

12:35 (IST)

फली एस नरीमन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है.

12:35 (IST)

लीक के आरोपों पर सफाई के लिए आलोक वर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की है. फली एस नरीमन मीडिया लीक और वकील गोपाल शंकर नारायण की पेशी पर भी स्पष्टीकरण देंगे. गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट से आलोक वर्मा को जवाब देने के लिए और समय मांगा था. नरीमन का कहना है कि न ही मैं और न ही मेरे क्लाइंट ने समय मांगने के लिए उन्हें अधिकृत किया था.

12:32 (IST)

जिस मीडिया रिपोर्ट के बाद मामले की सुनवाई को टाल दिया गया, उस पर सफाई आई है. मीडिया संस्थान ने स्पष्ट किया है कि हमारी स्टोरी सीवीसी द्वारा आलोक वर्मा से पूछे गए सवालों पर थी. हमारी स्टोरी का आलोक वर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब से कोई लेना देना नहीं है.

11:04 (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने के लिए आलोक वर्मा को फटकार भी लगाई. इस पर वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने जवाब दिया कि हम क्या करें, जब हमारे आसपास हर कोई जासूसी कर रहा है और कुछ जानकारी लेने की कोशिश में है.

11:02 (IST)

सीवीसी जांच रिपोर्ट के जवाब में गोपनीयता की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना था कि अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षित हैं. इसी कारण हमने गोपनीयता की मांग की थी लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप से कोई भी सुनवाई का हकदार है.

10:57 (IST)

जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई वैसे ही सीजेआई रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन को एक कॉपी सौंपी. सीजेआई के इस कॉपी पर लिखा हुआ था, 'आप खुद ही पढ़िए और बताइए कि आपको रिप्लाई के लिए और समय चाहिए.' इस कॉपी में मीडिया के वो रिपोर्ट्स थे जिसमें सीवीसी रिपोर्ट पर आलोक वर्मा के जवाब को कवर किया गया था. कोर्ट का कहना था कि जब रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपी गई तब लीक कैसे हुई?

10:51 (IST)

ऐसा माना जा रहा है कि मीडिया में आई लीक हुई चीजों के कारण सुनवाई पर असर पड़ा है.

10:51 (IST)

सीबीआई विवाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है. मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने इसे 29 नवंबर तक के लिए टाल दिया है. सीजेआई रंजन गोगोई ने कोर्ट में कहा कि इस केस में शामिल कोई भी पार्टी सुनवाई के लायक नहीं है.

10:48 (IST)

सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. मामले की अगली सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी.

10:45 (IST)

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सीबीआई बनाम सीबीआई की लड़ाई में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में सीवीसी ने जांच की और वर्मा ने सीवीसी की ओर से दायर रिपोर्ट पर सोमवार को शीर्ष अदालत में सील बंद लिफाफे में जवाब सौंपा.

इससे पहले आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए अतिरिक्त वक्त की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया. वर्मा को मात्र तीन घंटे का समय दिया गया. कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार को ही सुनवाई होगी और तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.


आलोक वर्मा के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से चार बजे तक वक्त देने की गुहार लगाई थी. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर तो जजों को शाम सात बजे तक जवाब मिलेगा और फिर मंगलवार को सुनवाई कैसे होगी? साथ ही उन्होंने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा कि मंगलवार को ही सुनवाई होगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पहले आलोक वर्मा को सोमवार 1 बजे तक सील कवर में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.

सीबीआई में नंबर एक और नंबर दो के बीच मचे घमासान के बाद छुट्टी पर भेजे गए आलोक वर्मा की याचिका पर हाल ही में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आलोक वर्मा इस रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे, तभी इस पर फैसला सुनाया जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सीवीसी की रिपोर्ट देने से मना कर दिया था.

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने रातोंरात दोनों को छुट्टी पर भेज दिया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा. कोर्ट में सुनवाई के बाद सीवीसी जांच के आदेश दिए गए थे.