बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक इलियास हुसैन को बड़ी राहत मिली है. 21 साल पुराने इस घोटाले से संबंधित एक मामले में बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला आया. पटना में सीबीआई की कोर्ट ने इस मामले में इलियास समेत पांच लोगों को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया.
39 लाख रुपए का था मामला
मामला सुपौल जिले से जुड़ा है जहां 39 लाख रुपए के अलकतरा का घोटाला सामने आया था. इस मामले में पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत 6 लोग आरोपी बनाये गये थे. वकील ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व मंत्री इलियास समेत पांच लोगों को साक्ष्य के अभाव में इस मामले से बरी किया है.
कोर्ट के इस फैसले को इलियास के साथ-साथ आरजेडी के लिए भी बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.
साभार: न्यूज़18 हिंदी