view all

दिल्ली से नोएडा शराब लेकर जाते हैं तो हो सकती है 5 साल की सजा

जिन बोतलों की सील खुली होगी उसपर यह कानून लागू नहीं होगा, लाने वाले गिरफ्तारी से बच जाएंगे

FP Staff

अगर आप दूसरे राज्य से यूपी में शराब की एक से अधिक सीलबंद बोतल लाते पकड़े जाते हैं तो गैर जमानती अपराध माना जाएगा. इसमें पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. यह नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है. राज्य में शराब की बिक्री को लेकर मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए कई संशोधन पेश किए गए थे, उसी के तहत यूपी की योगी सरकार ने पड़ोसी राज्यों से शराब के आयात को लेकर कई सख्त नियम लागू किए हैं.

चार घंटे कम बिकेगी शराब


नए नियमों के तहत शराब की दुकानों के लिए कारोबार का समय चार घंटे कम कर दिया गया है. सरकार ने सस्ती दरों पर राजधानी दिल्ली से शराब खरीदने वाले शराब कानून में संशोधन कर इसे और कड़ा कर दिया है. नए कानून में दूसरे राज्यों से शराब की एक से अधिक सील बंद बोतल साथ लाने पर गैर जमानती वारंट और अधिकतम पांच साल की सजा के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है. नए नियम के मुताबिक जिन बोतलों की सील खुली होगी उसपर यह कानून लागू नहीं होगा.

सील तोड़कर ला सकते हैं बोतल

गाजियाबाद जिले के एक्साइज अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि एक व्यक्ति को दूसरे राज्य से सिर्फ एक बोतल शराब उत्तर प्रदेश में लाने की इजाजत दी गई है. वह केवल तब जब वह इसका इस्तेमाल बिक्री के लिए नहीं करेगा. अगर सील बंद एक से अधिक बोतल का आयात किया गया तो इसे शराब की बिक्री के लिए आयात माना जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ शराब तस्करी के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.

हंगामे से आजिज सरकार

ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक नोएडा और गाजियाबाद में आम बात है कि सस्ती होने की वजह से लोग शराब दिल्ली से खरीदते हैं. बीते गुरुवार को यूपी सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में शराब की दुकानें अब सिर्फ दोपहर में खुलेंगी और रात दस बजे बंद हो जाएंगी. वहीं शराब की बिक्री का समय कम करने पर सरकार का मानना है कि सुबह के वक्त नशे में शोर-शराबा करने से पड़ोसियों को शांति मिलेगी. वैसे शराब की बिक्री भी शाम के वक्त अधिक होती है.