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इन लोगों को नहीं कराना पड़ेगा पैन-आधार लिंक, सरकार ने दी छूट

आपके लिए 1 जुलाई से अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार को लिंक करना जरूरी हो गया है.

FP Staff

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, आपके लिए 1 जुलाई से अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार को लिंक करना जरूरी हो गया है. हालांकि, सरकार ने कुछ लोगों को इन दो डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने से छूट दी है. यह छूट कुछ शर्तों पर आधारित है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139AA इन लोगों पर लागू नहीं होगा.

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जिन लोगों को नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.


- जो भारत के नागरिक नहीं हैं.

- टैक्स ईयर के दौरान किसी भी समय जिन लोगों की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो.

- असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को.

इंडीविजुअल्स की इन कैटेगरी को सेक्शन 139AA से छूट दी गई है. यानी अगर इन्होंने आधार या आधार एनरॉलमेंट आईडी नहीं प्राप्त की है तो इनके लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी नहीं होगा. इनकम टैक्स एक्ट के हाल में पेश किए गए सेक्शन 139AA में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित कर दिया गया है और जो आधार नंबर हासिल करने के योग्य है, उसे इस संबंध में टैक्स अथॉरिटीज को जानकारी देनी होगी.

जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे, उनका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) डिपार्टमेंट की तरफ से अधिसूचित तारीख के बाद इनवैलिड (अमान्य) हो जाएगा. आधार (टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनेफिट्स एंड सर्विसेज) एक्ट 2016 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक इनरॉलमेंट प्रक्रिया के दौरान अपनी डेमोग्राफिक और बायोमीट्रिक जानकारी जमा करके आधार नंबर हासिल करने का हकदार है.

(साभार न्यूज 18)