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खतरनाक है न्यायपालिका और सरकार की 'गलबहियां': CJI को जस्टिस चेलामेश्वर की चिट्ठी

सीजेआई को लिखे इस पत्र की एक-एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के 22 अन्य जजों को भी भेजी गई है

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर चेताया है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच जरूरत से अधिक मित्रता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. वरिष्ठ न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को उसके अनुचित व्यवहार और हठपूर्ण रवैये के लिए जमकर लताड़ भी लगाई है.

पत्र में जस्टिज चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से जूडिशयरी के कामकाज में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जुड़े मामलों में जजों का पक्ष सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने का अनुरोध किया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ जजों द्वारा रिटायरमेंट के बाद लाभ के पद पाने की कोशिश जैसे मामलों की भी सुनवाई हो.


सीएनएन न्यूज 18 के पास इस लेटर की कॉपी है.

सीजेआई को लिखे इस पत्र की एक-एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के 22 अन्य जजों को भी भेजी गई है. पिछले दिनों जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को लेकर कॉलेजियम से संपर्क करने की बजाए कानून मंत्रालय ने सीधे कर्नाटक हाईकोर्ट से संपर्क किया था. इसी को आधार बनाते हुए जस्टिस चेलामेश्वर ने लिखा कि संबंधित जुडिशियल अधिकारी को हाईकोर्ट जज के रूप में प्रमोट करने या असहमति की स्थिति में कॉलेजियम से संपर्क करने की बजाए कानून मंत्रालय ने सीधे कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को पत्र लिखकर उस अधिकारी के खिलाफ जांच फिर से शुरू करने के लिए कहा और जज ने उनकी बात मान भी ली.

उन्होंने लिखा, 'यह फैसला न केवल पिछली जांच के नतीजों को खारिज करता है जिसमें आधिकारी को क्लीन चिट दे दी गई थी बल्कि यह कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को भी दरकिनार करता है.' उन्होंने न्याय मंत्रालय के इशारे पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण भट के खिलाफ शुरू की गई जांच पर सवाल उठाए. खास बात है कि कालेजियम ने दो बार पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी.

जस्टिस चेलामेश्वर ने लिखा, “मुझे ऐसी कोई और घटना याद नहीं आती जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बाइपास कर हाईकोर्ट से उन आरोपों की जांच के लिए कहा गया हो जो सुप्रीम कोर्ट की जांच में पहले ही गलत साबित हो गए हैं. ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई अंतरविभागीय मसला हो.”

जस्टिस चेलामेश्वर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यदि सरकार को उक्त अधिकारी की पदोन्नति को लेकर कोई संशय या असहमति थी तो वह कॉलेजियम से रिकंसिडरेशन के लिए कह सकती थी. उन्होंने लिखा, “हमारा दुखद अनुभव यह है कि ऐसा बहुत कम होता है जब सरकार हमारे सुझाव मानती है."

इस मामले में सीजेआई दीपक मिश्रा ने कोई जवाब नहीं दिया है.

हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के अलावा सुप्रीम कोर्ट के लिये सुझाए गए दो जजों के नामों पर केंद्र सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. इनमें से एक जस्टिस केएम जोसेफ हैं. उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की निंदा की थी और केंद्र सरकार के हिसाब से शासन चलाने को लेकर राज्यपाल की आलोचना की थी.

(न्यूज़18 के लिए उत्कर्ष आनंद की रिपोर्ट)