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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन मामले में गुजरात के पूर्व IPS को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख मामले में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डी जी बंजारा,छह पुलिसकर्मी और चार अन्य को निचली अदालत द्वारा आरोप मुक्त करने का फैसला बरकरार रखा है

FP Staff

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख मामले में गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डी जी बंजारा, छह पुलिसकर्मी और चार अन्य को निचली अदालत की तरफ से आरोप मुक्त करने का फैसला बरकरार रखा है. कोर्ट ने गुजरात के आईपीएस अधिकारी विपुल अग्रवाल की एप्लिकेशन को भी मंजूरी दे दी है.

Bombay High Court has allowed Gujarat IPS officer Vipul Aggarwal to be discharged in the case and quashed the refusal by a lower Court. https://t.co/TJVTAuCZnq


— ANI (@ANI) September 10, 2018

दरअसल 2005-06 में सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी और सहायक के मुठभेड़ मामले में गुजरात और राजस्थान के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर कथित रूप से शामिल होने का आरोप है.

सीबीआई के मुताबिक 2005-2006 में दोनों राज्यों की पुलिस की फर्जी मुठभेड़ में शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसका सहायक तुलसीराम प्रजापति मारे गए थे. गुजरात पुलिस ने तब दावा किया था कि सोहराबुद्दीन शेख के आतंकवादियों से संबंध थे.