view all

दही हांडी उत्सव : उम्र सीमा 14 वर्ष तय, ऊंचाई पर नहीं कोई रोक

महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त, 2016 में दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स घोषित कर दिया है

Bhasha

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस बयान को स्वीकार कर लिया है कि दही हांडी उत्सव में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के भाग लेने की इजाजत नहीं होगी.


सोमवार को जस्टिस बी.आर गवई और जस्टिस एम.एस कार्निक की खंडपीठ ने हालांकि उत्सव के दौरान बनने वाली मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया.

जस्टिस गवई ने कहा, ‘हाईकोर्ट प्रतिभागियों की उम्र या पिरामिड की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है क्योंकि यह राज्य विधायिका का विशेषाधिकार है.’ न्यायाधीश ने कहा, ‘हम राज्य सरकार की ओर से दिए गए बयान को स्वीकार करते हैं कि वह सुनिश्चित करेगी कि दही हांडी उत्सव में 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा हिस्सा नहीं लेगा.’

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अवर सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि बाल श्रम (निषेध और विनियमन) कानून के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने पिछले साल अगस्त में दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स घोषित कर दिया है.

कोर्ट शहर के दो नागरिकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.