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महाराष्ट्र: रेजीडेंट डॉक्टर की सामूहिक छुट्टी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई

छुट्टी के दूसरे दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर वापस जाने का आदेश दिया था

FP Staff

महाराष्ट्र के करीब 4500 रेजीडेंट डॉक्टर की सामूहिक छुट्टी पर बुधवार को हाईकोर्ट की अगली सुनवाई होगी. छुट्टी के दूसरे दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर वापस जाने का आदेश दिया था.

डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में सामूहिक छुट्टी पर गए महाराष्ट्र के 4500 रेजीडेंट डॉक्टर दूसरे दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी डटे रहे.

कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों को जल्द से जल्द काम पर जाने का आदेश दिया और कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा. कोर्ट ने यह आदेश इस सामूहिक अवकाश के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.

कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि यह कोई हड़ताल नहीं है. यह डॉक्टरों का व्यक्तिगत फैसला है. डॉक्टरों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे काम पर वापस नहीं जाएंगे.

रविवार रात से अपने साथियों की पेसेंट के रिश्तेदार से हुई पिटाई के विरोध में 4500 रेजीडेंट डॉक्टर सामूहिक छुट्टी पर हैं. जिससे वहां के लगभग 17 सरकारी अस्पतालों की इलाज व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है.

उनका कहना है कि यहां के रेजिडेंट डॉक्टर पर इस तरह के हमले एक सप्ताह में 5 बार हो चुके हैं जिनमें 2 तो पिछले 24 घंटे के भीतर हुए हैं.’

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र के रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए डॉक्टरों ने सामूहिक छुट्टी पर जाने का फैसला किया. डॉक्टरों का कहना है कि बगैर किसी ठोस फैसले के वे वापस नहीं लौटेंगे.