सलामना खान को पांच साल की सजा होने के बाद अब शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे सलमान की अर्जी पर सुनवाई हो सकती है. सलमान को अब सेशंस कोर्ट का रुख करना होगा. सजा की अवधि तीन साल से अधिक होने कारण उन्हें सिर्फ सेशंस कोर्ट ही बेल दे सकता है. सेशंस कोर्ट में सलमान की जमानत पर सुनवाई संभव नहीं लग रही है.
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक सीआरपीसी में नियम है कि सजा की अवधि तीन साल से अधिक होने पर सेशंस कोर्ट ही जमानत देता है. अब उनके वकीलों को तुरंत ही सेशल कोर्ट का रुख करना होगा. सेशंस कोर्ट में उन्हें अपने आवेदन में जजमेंट की कॉपी लगानी होगी.
ऐसा इसलिए क्योंकि बेल की अर्जी में जजमेंट की कॉपी लगाना अनिवार्य होता है. सलमान के वकीलों के पास बहुत कम वक्त बचा है. कोर्ट फैसला तो सुबह सवा 11 बजे सुना दिया था, लेकिन सजा का ऐलान करीब तीन घंटे बाद दोपहर ढाई बजे किया गया. सलमान के वकीलों ने हालांकि पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन सजा सुनाने में हुई देरी से उनकी चुनौती बढ़ गई है.
सलमान को अगर तीन से कम साल की सजा होती, तो उन्हें दोषी करार देने वाली जस्टिस देव कुमार खत्री ही उनकी जमानत याचिका को सुनते. ऐसी स्थिति में सलमान को तुरंत ही जमानत मिल जाए, इसके लिए उनके वकीलों की तैयारी पूरी थी. कोर्ट में जमानती को बुलाया जा चुका था. लेकिन कोर्ट ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया.