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IRCTC घोटाला मामले में लालू को मिली अग्रिम जमानत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए थे पेश

इससे पहले CBI की तरफ से दर्ज हुए रेलवे ट्रेंडर घोटाला मामले में कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए टाल दी है

FP Staff

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को IRCTC घोटाला मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान लालू को अग्रिम जमानत दी. इस दौरान लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.

इससे पहले CBI की तरफ से दर्ज हुए रेलवे ट्रेंडर घोटाला मामले में कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 19 जनवरी तक के लिए टाल दी है. वहीं ईडी की तरफ से दर्ज किए गए इसी मामले में फिलहाल कोर्ट की सुनवाई जारी है.

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में सुनवाई के लिए लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में शामिल थे. वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे.

इससे पहले पिछली सुनवाई में लालू यादव को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था, लेकिन वह खराब सेहत के चलते पेश नहीं हो सके थे. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक टाल दी थी. गौरतलब है कि उस वक्त ही कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव की पेशी और सुनवाई की समुचित व्यवस्था करे.  वहीं इससे पहले 6 अक्टूबर को IRCTC घोटाले के दोनों मामलों में लालू परिवार को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई थी.

आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी. चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था.