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बिहार: सरकार के बनाए किसी भी पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स

बिहार सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में पड़ता है

Bhasha

बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. बिहार में सरकार के बनाए गए किसी भी पुल पर अब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर नंदकिशोर यादव ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लोगों को एक अप्रैल से राज्य सरकार या बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए किसी भी पुल पर टोल टैक्स नहीं अदा करना पडेगा.

बिहार विधानसभा में पेश 2018-19 के लिए सड़क निर्माण विभाग के 6889.12 करोड़ रुपए के बजटीय मांग पर चर्चा के बाद यादव ने घोषणा की.


उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में पड़ता है.

रोशनी की होगी व्यवस्था

यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के बड़े पुलों और शहर की सड़कों पर समुचित रोशनी की व्यवस्था की जाएगी ताकि इन पुलों और सड़कों पर अंधेरा न रहे.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार में कई और बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इनमें दरभंगा होते हुए औरंगाबाद-जयनगर के बीच चार लेन सड़क, आरा होते हुए सासाराम-पटना के बीच चार लेन सड़क, सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी जिला के उचैठ स्थान होते हुए सहरसा तक अयोध्या-जनकपुर राम-जानकी चार लेन मार्ग शामिल हैं.

यादव ने कहा कि पांच साल के लिए लाए गए प्रभावी सड़क रख-रखाव नीति के कारण लगभग 8000 किमी खड्डा मुक्त सडकें बन चुकी हैं और अब सरकार ने ओपी आरएमसी के आधार पर अगले सात साल के लिए 15,000 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए ताजा निविदा जारी करने का निर्णय लिया है.

मंत्री के जवाब के बीच उनके उत्तर से असंतुष्ट आरजेडी विधायक सदन से वॉक आउट कर गए.