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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी, उमा पर चलेगा क्रिमिनल केस

25 साल पुराने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था

FP Staff

1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार सहित कई वरिष्ठ भाजपा और वीएचपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की आपराधिक साजिश के आरोपों की बहाली की याचिका पर फैसला सुना दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मई 2010 में नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोपों को खारिज करने के बाद सीबीआई ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.


अब इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी. इसके साथ ही रायबरेली से लखनऊ केस ट्रांसफर कर दिया गया है साथ ही मामले से जुड़े जजों के तबादले पर रोक लगा दी गई है. सीबीआई को आदेश दिया है कि इस मामले में रोज उनका वकील कोर्ट में मौजूद रहेगा.

कल्याण सिंह पर फिलहाल केस नहीं

बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर केस नहीं चलेगा. जब वह राज्यपाल के पद से हटेंगे उन पर केस चल सकता है.

25 साल पुराने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का ट्रायल चलना चाहिए.

बीजेपी बाबरी विध्वंस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी (फोटो: रॉयटर्स)

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के साजिश की धारा को हटाने के फैसले को रद्द किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, और बीजेपी, वीएचपी के अन्य नेताओं पर से आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.

इन अपीलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 मई 2010 के आदेश को खारिज करने का आग्रह किया गया था. हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) हटा दिया था.