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Hyatt Brawl: आशीष पांडेय से कड़ी पूछताछ, पुलिस रिमांड में पूछे गए 100 से ज्यादा सवाल

एक दिन की ही रिमांड मिलने की वजह से पुलिस आरोपी से देर शाम तक पूछताछ करती रही

FP Staff

दिल्ली के फाइव स्टार होटल हयात रीजेंसी में बंदूक दिखाकर महिला को धमकाने वाले पूर्व बीएसपी सांसद के बेटे आशीष पांडेय ने गुरुवार को पटियाला कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था. जहां कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.

आशीष को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उसे साउथ वेस्ट के स्पेशल स्टाफ ऑफिस ले गई, जहां उससे कड़ी पूछताछ की गई. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आशीष से लगभग 100 सवाल पूछे गए.


एक दिन की ही रिमांड मिलने की वजह से पुलिस आरोपी से देर शाम तक पूछताछ करती रही. इस पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज, आशीष के दिल्ली आने की वजह और झगड़ों के कारणों पर सवाल शामिल रहे.

खबर है कि पुलिस ने आशीष से पूछा कि वो दिल्ली किस तारीख को आया था, कितने बजे आया था, कितने बजे आया था, साहिल ने पार्टी के लिए कब बुलाया था, पार्टी में कौन-कौन मौजूद था, गौरव पांडेय से बहस कब और किस बात पर शुरू हुई, किसने क्या कहा, होटल स्टाफ कैसे इन्वॉल्व हुआ, पिस्टल क्यों निकालनी पड़ी, पिस्टल क्यों लाई गई थी, लाइसेंसी है या नहीं, महिला मित्र टॉयलेट में थी तो वो वहां क्या कर रहा था, वहां कौन-कौन मौजूद था, झगड़े के बाद कहां गए, पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, घटना के बाद कहां गायब रहे?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आशीष ने बताया कि उसने झगड़े के बाद दोनों लड़कियों को उनके होटल में छोड़ा, फिर अपने जंगपुर स्थित घर चला गया. अगले दिन वो लखनऊ चला गया. लखनऊ जाने के अगले दिन ये वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ. मामले के तूल पकड़ने के बाद वो पूर्वी यूपी में अपने कुछ जानकारों के पास चला गया. पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही थी तो वो पश्चिमी यूपी भाग गया. लेकिन मामला बढ़ता हुआ देखकर उसने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया और आखिरकार सरेंडर कर दिया.

बता दें कि गुरुवार को आरोपी मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह की अदालत में पहुंचा और आत्मसमर्पण करने के लिए याचिका दायर की. वकील एस पी एम त्रिपाठी के जरिए दाखिल की गई आत्मसमर्पण अर्जी में कहा गया है कि आशीष पांडे को प्राथमिकी में गलत तरीके से फंसाया गया है और उसके खिलाफ ‘मीडिया ट्रायल’ हो रहा है.

आरोपी अपने वकीलों के साथ मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट शर्मा की अदालत में अपनी जमानत याचिका को लेकर पेश हुआ वहीं आशीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की याचिका के साथ पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे.

मजिस्ट्रेट ने शुरू में पुलिसकर्मियों को आशीष को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने और अदालत परिसर में उससे 20 मिनट तक पूछताछ करने की इजाजत दे दी. बाद में लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पुलिस विभिन्न आधारों पर आरोपी की चार दिन की पुलिस हिरासत चाहती है. आरोपी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इसका विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस को आरोपी की एक दिन की हिरासत दे दी.