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केजरीवाल का धरना असंवैधानिक, किसी के घर में जबरन नहीं बैठ सकते: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा, 'किसी के घर में जबरन धरना नहीं दिया जा सकता और धरनास्थल एलजी कार्यालय का हिस्सा है'

FP Staff

दिल्ली के उपराज्यपाल के घर सीएम केजरीवाल और उनके सहयोगियों के अनशन और धरना प्रदर्शन का आज आठवां दिन है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा, 'हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह धरना है या हड़ताल, हड़ताल की इजाजत किसने दी है? क्या एलजी हाउस में बैठना मान्य है?' हाईकोर्ट ने यह भी कहा, 'इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी है.'

हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में केजरीवाल के धरने को असंवैधानिक बताया है. हाईकोर्ट ने कहा, 'किसी के घर में जबरन धरना नहीं दिया जा सकता और धरनास्थल एलजी कार्यालय का हिस्सा है.'


बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने रविवार को कहा था कि अगर केजरीवाल दिल्ली के बारे में संवैधानिक प्रावधानों को नहीं समझ सके हैं तो कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता. वहीं दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख अजय माकन ने रविवार को कहा था कि केजरीवाल को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से 'खेद' प्रकट कर इस संकट को समाप्त करना चाहिए.

गौरतलब है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है. डॉक्टरों की एक टीम ने कुछ देर पहले उनकी स्वास्थ्य जांच की है. आप नेता आशीष खेतान ने बताया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की डॉक्टरी जांच में उनका कीटोन का स्तर बढ़ा पाया गया है. रविवार को सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें भी एलएनजेपी में भर्ती कराया गया था.