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कानून बनाकर बैंक अकाउंट और मोबाइल से आधार लिंकिंग हो सकती है अनिवार्य: जेटली

वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि कानूनी प्रावधान के जरिए अब भी आधार को इनके लिए अनिवार्य किया जा सकता है

FP Staff

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संसद से मंजूरी मिल चुका विधेयक बायोमीट्रिक आईडी आधार को मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट से लिंक करने को फिर से अनिवार्य कर सकता है. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या सरकार ऐसा कोई कानून लाएगी या नहीं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजे फैसले में आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने और इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अनिवार्य करने के अलावा सारी शर्तें खत्म कर दी थीं. इस फैसले में ये भी कहा गया था कि कोई प्राइवेट कंपनी और बैंक अकाउंट के लिए बैंक आधार नहीं मांग सकते.


हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में हिस्सा लेने पहुंचे जेटली ने फैसले को बहुत अच्छा बताते हुए कहा कि कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि आधार में सरकार का उद्देश्य वैध है. उन्होंने कहा कि 'आधार नागरिकता से जुड़ी पहचान नहीं है. बल्कि यह एक व्यवस्था है. लोगों को विभिन्न सरकारी सहायता और सब्सिडी उपलब्ध कराने की एक प्रणाली होनी चाहिए. यही आधार का मुख्य उद्देश्य है.'

उन्होंने कहा कि 'आधार के ज्यादातर उद्देश्यों को सही ठहराया है. आधार के जिन कामों को वैध नहीं ठहराया गया है वह दो श्रेणियों में आते हैं. जिनमें से एक अनुरूपता का सिद्धांत है कि आधार इन मामलों में मदद करेगा और उसके बाद इसे उचित कानून के तहत किया जायेगा. तो इस पूरी बहस में जो कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियां आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं, सेक्शन 57 के मुताबिक, आप दूसरों को कानून या कॉन्ट्रै्क्ट के जरिए ऑथराइज कर सकते हैं. इस फैसले में कॉन्ट्रैक्ट को हटाया गया है.'

जेटली ने कहा कि कानूनी प्रावधान के जरिए आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने को अनिवार्य किया जा सकता है. कानूनी रूप से ये अब भी किया जा सकता है. बशर्ते आप इसे उचित कानूनी विधान के अंदर करें और वो क्षेत्र आवश्यक हो.

हालांकि यहां उन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार इस बारे संसद में कोई कानून लाएगी या नहीं.