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यौन उत्पीड़न के आरोप में आर्मी कोर्ट ने मेजर जनरल को किया बरखास्त

मेजर जनरल पर आर्मी एक्ट की धारा 69 के साथ आईपीसी की धारा 354 के तहत कार्रवाई की गई है

FP Staff

भारतीय सेना के मेजर जनरल को जनरल कोर्ट मार्शल ने बरखास्त करने का आदेश दिया है. यह फैसला महिला ऑफिसर के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाया गया है.

न्यूज़18 के मुताबिक, यह कोर्ट वेस्टर्न कमांड के अधिकार-क्षेत्र में थी और GCM के फैसले पर अमल के लिए आर्मी स्टाफ के चीफ के पास भेजा जाएगा.


अधिकारी ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में से एक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मेजर जनरल पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि उन्हें सेना में शीर्ष स्तर पर बैठे अधिकारियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है. अधिकारी ने कहा कि आरोपी मेजर के पास कोर्ट में भी अपील करने का दरवाजा खुला हुआ है.

मेजर जनरल पर आर्मी एक्ट की धारा 69 के साथ आईपीसी की धारा 354 के तहत कार्रवाई की गई है.

जब सेना के जवान पर आरोप लगाए गए तो वह ईस्टर्न कमांड के साथ अधिकारी नॉर्थ-ईस्ट सेक्टर में तैनात था. मेजर जनरल के खिलाफ कैप्टन रैंक की महिला अधिकारी ने लिखित शिकायत की थी. कोर्ट ने इस साल जून में इस मामले में सुनवाई शुरू की थी. सूत्रों के मुताबिक, मेजर जनरल का वकील जीसीएम के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगा.