view all

'तितली' तूफान में मरने वालों को आंध्र सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी

नए घरों के निर्माण के लिए सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 1.50 लाख, 2 लाख और 2.25 लाख की सहायता दी जाएगी

FP Staff

आंध्रप्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम जिले में 'तितली' चक्रवात की वजह से होने वाली मौत के मामले में प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है. इसके साथ ही 25 किलोग्राम चावल (मछुआरों के लिए अतिरिक्त 25 किलोग्राम), एक किलो दाल, एक लीटर नारियल तेल, एक किलो आलू, एक किलो प्याज और प्रति परिवार 1/2 किलो चीनी के वितरण को भी मंजूरी दे दी है. यह सहायता वाम्सधारा नदी के कारण आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए है.

द हिंदू के मुताबिक केले के लिए 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, काजू के लिए 25,000 प्रति हेक्टेयर और कृषि फसलों के लिए 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा घोषित किया गया था. इसके साथ ही मनरेगा के तहत तीन साल में प्रतिस्थापन के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि की घोषणा की गई थी.


काजू और नारियल खोने वाले बड़े किसानों के लिए, भारत सरकार की योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी और बाकी राशि सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही 40,000 प्रति हेक्टेयर की कुल सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी.

क्षतिग्रस्त घरों के लिए 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा और नए घरों के निर्माण के लिए सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 1.50 लाख, 2 लाख और 2.25 लाख की सहायता दी जाएगी.