इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को लखनऊ नगर निगम से मीट की दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल के मामले में तीन अप्रैल तक जवाब मांगा है.
जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस संजय हरकौली की डिवीजन बेंच ने यह आदेश साल 2015 में शहाबुद्दीन और अनेक मांस विक्रेताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
अदालत में लखनऊ नगर निगम से पूछा कि आखिर उसने उन दुकानों के लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं किए जिनके लाइसेंस की वैलिडेटी साल 2014 में खत्म हो चुकी थी. अदालत ने निगम को तीन अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है.
याचिकाकर्ताओं के वकील जी सी सिन्हा ने अदालत को बताया कि मांस की दुकानों के लाइसेंस साल 2014 के बाद से रिन्यू नहीं किए गए हैं.
सिन्हा ने बताया कि लाइसेंस रिन्यूअल ना किए जाने के खिलाफ मांस विक्रेताओं ने साल 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.