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हाईकोर्ट का आदेश- प्रेसिडेंट, गवर्नर की गाड़ियों का होगा अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन

यह फैसला न्यायभूमि नामक ग्रुप की एक याचिका पर आया है. इस याचिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लगाएं जाने को मोटर वहिकल एक्ट, 1988 का उल्लंघन बताया था

FP Staff

दिल्ली हाईकोर्ट ने शीर्ष संवैधानिक अथॉरिटी को अपनी गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट ठीक से प्रदर्शित करनी होगी. न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, टॉप संवैधानिक अथॉरिटी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और उपराज्यपाल को अपनी गाड़ियों को अथॉरिटी से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

यह फैसला न्यायभूमि नामक ग्रुप की एक याचिका पर आया है. इस याचिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लगाएं जाने को मोटर वहिकल एक्ट, 1988 का उल्लंघन बताया था.

अपील में यह भी कहा गया था कि स्पेशल निशान वाली गाड़ियों को पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हाथ नहीं लगाती हैं. जिससे इन निशानों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है. आंतकी और अपराधी ऐसे चिह्नों का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सकते हैं.