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सरकारी बाबुअों को चेतावनी- संपत्ति का ब्यौरा दें, वर्ना प्रमोशन नहीं

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी केंद्रीय विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को लिखित में कहा है कि वे सभी 31 जनवरी, 2018 तक अपनी अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) का ब्यौरा जमा कराएं

FP Staff

सरकार जल्द ही सरकारी बाबुओं की प्रमोशन और फॉरेन पोस्टिंग की राह मुश्किल करने वाली है. सरकार ने देश के सभी आईएस अफसरों से अगले महीने तक अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज कराने का निर्देश दिया है. अगर अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें आने वाले वक्त में प्रमोशन और फॉरेन पोस्टिंग में मुश्किलें आ सकती हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी केंद्रीय विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को लिखित में कहा है कि वे सभी 31 जनवरी, 2018 तक अपनी अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) का ब्यौरा जमा कराएं.


एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर पीके त्रिपाठी ने कहा कि विभाग की ओर से 4 अप्रैल, 2011 को जारी किए गए निर्देश के अनुसार अधिकारियों को 31 जनवरी, 2018 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, वर्ना उनको विजिलेंस क्लीयरेंस मिलने में परेशानी आ सकती है.

2011 के इन निर्देशों के मुताबिक, जो भी अफसर संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराता है, उसे विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिलेगी और भविष्य में उनका प्रमोशन और भारत सरकार में सीनियर लेवल पोस्ट पर उनकी नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा.

ब्यौरा दर्ज कराने के लिए अफसरों के पास ऑनलाइन मॉड्यूल की सुविधा उपलब्ध है. यहां अफसर अपने आईपीआर की हार्ड कॉपी अपलोड कर सकते हैं.