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एयर होस्टेस 'आत्महत्या' मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ससुराल वालों को जमानत दी

13 जुलाई को अनिशिया बत्रा ने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी थी. इसके पहले उसने अपने पति और एक दोस्त को मैसेज करके बताया था कि वो आत्महत्या करने जा रही है

FP Staff

अनिशिया बत्रा के ससुराल वालों को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी. इसी साल 13 जुलाई को अनिशिया बत्रा ने कथित तौर पर दिल्ली के पंचशील पार्क स्थित अपने घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. अनिशिया के माता पिता ने शिकायत बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उनका कहना था कि अनिशिया का पति मयंक उसके साथ मार-पीट करता था. मयंक गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने आरएस सिंघवी और सुषमा सिंघवी को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी. सिंघवी दंपत्ति ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी. उन्होंने 1 नवंबर को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था.


अनिशिया एक जर्मन एयरलाइंस के लिए काम करती थी. 13 जुलाई को कथित तौर पर अनिशिया ने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी थी. इसके पहले अनिशिया ने अपने पति और अपने एक दोस्त को मैसेज भेजकर बताया था कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही है. इसके पहले सितंबर में कोर्ट ने सिंघवी दंपत्ति की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि कोर्ट में पेश किए गए 'व्हाट्सऐप मैसजों और ईमेल से साबित होता है कि पूरे परिवार ने मृतक को लगातार यातनाएं दी और उसका शोषण किया.'

कोर्ट ने यह भी पाया कि अनिशिया अपने वकील को मेल के जरिए पिछले ढाई साल से उसके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताया था. ससुराल में हो रहे उसके साथ के व्यवहार के बारे में लिखा था.