एयरसेल-मैक्सिस डील में सीबीआई और ईडी के केस में पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. जवाब की कॉपी वकील अर्शदीप खुराना ने दाखिल की है. यह जवाब जांच एंजेंसियों द्वारा उनपर लगाए गए आरोपों के जवाब में दिए गए हैं.
वहीं इससे पहले 1 नवंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी थी. कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मनी लाड्रिंग केस में चिदंबरम को ये राहत दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर तय की गई है.
इसके अलावा कोर्ट ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी में 26 नवंबर तक के लिए छूट दी गई थी. ईडी ने सुनवाई के दौरान चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए.