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एयरसेल मैक्सिस केस: पी चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक रोक

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को करेगा

FP Staff

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है. अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मनी लाड्रिंग केस में चिदंबरम को ये राहत दी है. इस मामले में सीबीआई और ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को करेगा.

इसके पहले कोर्ट ने 8 अक्टूबर को हुई सुनवाई में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को 1 नवंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी थी. आज इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें 26 नवंबर तक के लिए राहत दे दी गई. ईडी ने कल हुई सुनवाई में चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया था और कहा था कि इस मामले में उन्हें हिरासत में लेकर पूछचाछ की जानी चाहिए. ईडी का कहना था कि चिदंबरम मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए अगर उन्हें इस स्थिति में अग्रिम जमानत दी जाती है तो फिर जांच में परेशानी पैदा होगी.


चिदंबरम ने गिरफ्तारी से रोक के लिए 30 मई को अर्जी दी थी, जिसके बाद उन्हें राहत मिलती आ रही है. कोर्ट ने कई मौकों पर ईडी की गिरफ्तारी से उन्हें राहत दिलाई है. एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 25 अक्टूबर को चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. उन्हें गलत तरीके से विदेशी निवेशकों के फंड डायवर्ट करने के मामले में आरोपी बनाया गया है.