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दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां

एनजीटी ने कहा कि एक डीजल वाहन, 24 पेट्रोल वाहनों और 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है

FP Staff

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के उसके आदेश में बदलाव की मांग करने वाली केन्द्र की याचिका खारिज कर दी है. उसने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है.

एनजीटी ने कहा कि एक डीजल वाहन, 24 पेट्रोल वाहनों और 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है.


एनजीटी के प्रमुख जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा है कि 15 साल से पुरानी गाड़ियां जहां भी मौजूद हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी. पीठ ने खुले में प्लास्टिक और पत्ते जलाने पर भी रोक लगाई है.

जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के वकील वर्दमान कौशिक याचिकाकर्ता हैं.

कौशिक ने बताया कि दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गई है. वकील होने के नाते इसे कोर्ट की नजर में लाना मेरी ड्यूटी बनती है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 15 साल पुरानी डीजल या पेट्रोल गाड़ियां हटेंगी. आरसी का 15 साल बाद जो रिन्यूअल होता था, वह नहीं होगा.

केन्द्र सरकार डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से हटाने के खिलाफ थी. एनजीटी भी अपने रुख पर कायम रहा. इससे पहले एनजीटी डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से हटाकर दूसरे जिलों में भेजने का आदेश भी दे चुकी है.