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अगस्ता वेस्टलैंड मामला : राजीव सक्सेना को मिली 22 feb तक अंतरिम जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सह आरोपी राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है.

FP Staff

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सह आरोपी राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें 5 लाख की दो जमानत सुनिश्चित करनी होगी.

आरोपी की चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सक्सेना ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी. उसने अदालत से कहा था कि वो दिल की बीमारी से ग्रस्त है और खून संबंधी विकार से भी पीड़ित हैं. वहीं ईडी ने इस शर्त पर सक्सेना की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया कि वह दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं.

3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राजीव सक्सेना बीते बुधवार को इस मामले में सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए थे. अदालत ने सक्सेना को 18 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था.

गौरतलब है कि UAE से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद आरोपी राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को भारत लाया जा सका था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीवीआईपी हेलीकाप्टर, एफसीआरए उल्लंघन मामलों में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था. वहीं पिछले साल दिसंबर में UAE सरकार ने क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी. मिशेल, ब्रिटिश नागरिक है. उस पर VVIP चॉपर डील में बिचौलिया होने का आरोप है.