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अगस्ता वेस्टलैंड केस: CBI ने मिशेल की जमानत का किया विरोध, कहा- मिटा सकता है सबूत

पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के बाद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है

FP Staff

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में बिचौलिया किश्चियन मिशेल की रिमांड अवधि (कस्टडी) पूरी होने के बाद सीबीआई ने आज यानी बुधवार को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कोर्ट को ऊंची पहुंच और रसूख के बारे में आगाह किया. जांच एजेंसी ने कहा, उसकी (क्रिश्चियन मिशेल) पहुंच काफी ऊंची और दूर तक है और वो अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करेगा.

सीबीआई ने कहा कि भारत प्रत्यर्पण किए जाने से पहले उसने दुबई से फरार होने की कोशिश की थी.

पटियाला हाउस कोर्ट

क्रिश्चियन मिशेल पर क्या हैं आरोप

कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को बीते 4 दिसंबर को यूएई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था.

पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई मामले देखने वाले विशेष जज ने 24 सितंबर, 2015 को मिशेल के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इस वारंट के आधार पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया. जिसके बाद उसे फरवरी 2017 में दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया था.

57 वर्षीय मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भारत में आपराधिक कार्यवाही से बच रहा था. दुबई में गिरफ्तारी के बाद से मिशेल जेल में था और उसे यूएई में कानूनी और न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने तक हिरासत में भेजा गया था.