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जारी हुआ नो-फ्लाई लिस्ट, फ्लाइट में बदतमीजी करने वालों पर लग सकता है लाइफ बैन

शिवसेना के सांसद रवींद्र गायकवाड़ बिजनेस क्लास सीट न मिलने पर कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी.

Bhasha

सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि हवाई यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर पूरी उम्र तक का उड़ान प्रतिबंध लगाया जाएगा.

प्रतिबंध लगाने की श्रेणियां


नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों की तीन श्रेणियों की सिफारिश की है जिनमें अलग-अलग अवधि वाला उड़ान प्रतिबंध होगा.

अभद्र व्यवहार की पहली श्रेणी के तहत मौखिक रूप से उत्पीड़न करने का मामला आने पर तीन महीने का उड़ान प्रतिबंध लगाया जाएगा.

दूसरी श्रेणी के तहत शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने का मामला आने पर छह महीने का उड़ान प्रतिबंध लगाया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि तीसरी श्रेणी के तहत जानलेवा व्यवहार करने पर दो साल या बिना किसी सीमा के इससे अधिक अवधि का प्रतिबंध का प्रावधान होगा.

कुछ घटनाओं के चलते लिया गया कदम

ये कदम हाल ही में हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए लिया गया है जिनमें शिवसेना के सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने एअर इंडिया के कर्मचारी के साथ किया गया कथित दुर्व्यवहार भी शामिल है. उन्होंने बिजनेस क्लास सीट न मिलने पर कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी.

मंत्रालय के बनाए गए नियम के अनुसार विमान के पायलट इन कमांड के तहत किसी यात्री के बारे में शिकायत किए जाने के बाद एयरलाइन की आंतरिक समिति मामले की जांच करेगी और 30 दिन के अंदर प्रतिबंध की अवधि पर फैसला करेगी. अगर समिति इस अवधि में फैसला देने में फेल हो जाती है तो यात्री उड़ान के लिए फ्री होगा.