view all

कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा

इससे पहले ओडिशा सरकार ने राज्य, उसके लोगों और संस्कृति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद पत्रकार अभिजीत को माफी देने का फैसला किया था.

FP Staff

ओडिशा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है. कोणार्क सूर्य मंदिर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई थी.

इससे पहले ओडिशा सरकार ने राज्य, उसके लोगों और संस्कृति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद पत्रकार अभिजीत को माफी देने का फैसला किया था. जिसके बाद ओडिशा हाईकोर्ट ने पत्रकार अभिजीत मित्रा को जमानत दी. इसम मामले में गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मित्रा ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से उनके खिलाफ दर्ज कुछ आपराधिक मामलों में उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को रोकने पर विचार करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया.


अधिकारी का कहना था कि मित्रा ने सीएम से उनकी माफी और बिना किसी मंशा के ओडिशा के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के पश्चाताप को स्वीकार करने की अपील की. जिसके बाद उनकी अर्जी पर विचार करते हुए सरकार ने मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी ना देने का फैसला किया. इसके अलावा उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों को भी वापस लेने का फैसला किया गया.

दरअसल, दिल्ली के पत्रकार और शोधकर्ता अभिजीत मित्रा को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ओडिशा, भगवान जगन्नाथ, कोणार्क मंदिर और ओडिशा के विधायकों की कथित तौर पर आलोचना की गई थी. जिसके बाद मित्रा के खिलाफ भुवनेश्वर में शहीद नगर पुलिस थाने और पुरी जिले में कोणार्क पुलिस थाने में दो मामले दर्ज किए गए थे.