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आरुषि हत्याकांड: तलवार दंपति को बरी किए जाने के खिलाफ SC में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 2008 के आरुषि-हेमराज हत्याकांड में डेंटल डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट 2008 के आरुषि-हेमराज हत्याकांड में डेंटल डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है.

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अपील पर तलवार दंपति के नौकर हेमराज की पत्नी की अपील के साथ सुनवाई होगी.


सीबीआई ने मई में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की बेंच ने कहा कि सीबीआई की अपील के साथ-साथ हेमराज की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी.

अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को उनपर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया था. इसके पहले सीबीआई कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ तलवार दंपति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट ने उन्हें संदेह का फायदा देते हुए अपने फैसले में कहा था कि गलत विश्लेषण के जरिए निचली अदालत पहले से ही मान बैठा था कि नूपुर और राजेश तलवार ने ही इस घटना को अंजाम दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस मामले में सबूत पेश नहीं कर पाई. चार साल सजा काटने के बाद दोनों बरी हो गए.