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लाभ का पद मामला: हाईकोर्ट पहुंची आप, चुनाव आयोग सोमवार को देगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है

FP Staff

राष्ट्रपति द्वारा 20 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद आम आदमी पार्टी बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची. इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली में उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी न करे. इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

क्या है पूरा मामला

मामला 2016 में शुरू हुआ, तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली विधानसभा में उस बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पदों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखने का फैसला किया गया था. आलोचना के बीच आप ने अपने विधायकों का यह कहकर बचाव करने की कोशिश की कि उन्होंने किसी भी तरह का लाभ नहीं लिया है और सारे अपॉइंटमेंट कानूनी हैं.

संसदीय सचिवों ने इलेक्शन कमीशन में अपनी बात रखते हुए साफ किया कि उन्हें किसी भी तरह का आर्थिक लाभ नहीं मिला है. उन्हें कोई ऑफिस या आधिकारिक इस्तेमाल के लिए कार भी नहीं दी गई हैं. संसदीय सचिवों की नियुक्ति का बचाव करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सभी मुफ्त काम कर रहे हैं.

इन 20 विधायकों पर गिरी गाज

1. प्रवीण कुमार, जंगपुरा

2. शरद कुमार चौहान, नरेला

3. आदर्श शास्त्री, द्वारका

4. मदन लाल, कस्तूरबा नगर

5. शिव चरण गोयल, मोती नगर

6. सरिता सिंह, रोहतास नगर

7. नरेश यादव, महरौली

8. जरनैल सिंह, तिलक नगर

9. राजेश गुप्ता, वजीरपुर

10. अलका लांबा, चांदनी चौक

11. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर

12. संजीव झा, बुराड़ी

13. कैलाश गहलोत, नजफगढ़

14. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर

15. राजेश ऋषि, जनकपुरी

16. अनिल कुमार वाजपेयी, गांधीनगर

17. सोमदत्त, सदर बाजार

18. सुखबीर सिंह दलाल, मुंडका

19. मनोज कुमार, कोंडली

20. अवतार सिंह, कालकाजी