मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. एक अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा. नियम लागू होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बिना आधार नंबर के नहीं बन सकेगा.
गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल इंडिया की ओर से आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके तहत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को मृत व्यक्ति का आधार नंबर देना होगा.
मंत्रालय का कहना है कि इससे पहचान को लेकर होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगेगी. साथ ही आधार कार्ड को जरूरी करने से मृत व्यक्ति के संबंध में सही जानकारी मिल सकेगी. आधार से मृत व्यक्ति की पहचान को रिकॉर्ड करना भी आसान होगा.
आधार की अनिवार्यता से अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जमा किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों से भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा. हालांकि आवेदक को आधार के साथ ही प्रमाण पत्र के लिए मांगी गई अन्य जानकारियां देनी होंगी.
आधार नंबर न होने पर देना होगा सर्टिफिकेट
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अगर मृत व्यक्ति का आधार नंबर या Enrolment ID Number (EID) नहीं है तो उसे एक प्रमाण पत्र देना होगा. जिसमें लिखा होगा कि आवेदक के पास मृत व्यक्ति के आधार नंबर के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
साथ ही यह भी बताना होगा कि इस संदर्भ में अगर उसके द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाएं गलत पाई जाती हैं तो उस पर आधार एक्ट 2016 और जन्म और मृत्यु नामांकन एक्ट 1969 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस पूरी प्रक्रिया में आवेदक का आधार नंबर भी जमा कराया जाएगा.