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आधार-पैन लिंक: 1 जुलाई के बाद भी ब्लॉक नहीं होगा पैन कार्ड

1 जुलाई से पहले अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक नहीं करते हैं तो भी आपका पैन इनवैलिड नहीं होगा

FP Staff

1 जुलाई से पहले अपने आधार नंबर को परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) के साथ लिंक करने के लिए हर कोई परेशान है. हालांकि, अगर आप 1 जुलाई से पहले अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक नहीं करते हैं तो भी आपका पैन अमान्य नहीं होगा.

इससे पहले कहा गया था कि 1 जुलाई 2017 तक हर किसी को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. इसे लेकर लोगों में अफरा-तफरी मच गई, जिस कारण आधार पैन लिंक कराने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in मुश्किल से ही खुल पा रही है.


1 जुलाई से आधार और पैन की लिंकिंग अनिवार्य है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए भी आप अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 1 जुलाई तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करा पा रहे हैं, उनके पास ई-आईटीआर में यूआईडीएआई की तरफ से उपलब्ध कराए गए नंबर को देने का विकल्प होगा और इसे आधार-पैन की वैध लिंकिंग माना जाएगा.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 एए में कहा गया है, ‘प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक परमानेंट अकाउंट नंबर आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर हासिल करने के योग्य है, उसे ऑफिशियल गजट में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित की गई तारीख पर या उससे पहले निर्धारित की गई अथॉरिटी के पास, तय फॉर्म और तरीके से अपना आधार नंबर बताना होगा.

एसएमएस से भी कर सकेंगे लिंक

एसएमएस के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना और भी आसान है. आयकर विभाग की इस सुविधा के अनुसार आप सिर्फ एक एसएमएस भेजकर पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ सकते हैं.

आयकर विभाग ने अखबारों में विज्ञापन देकर कहा था, 'यूआईडीपीएएन (UIDPAN) फॉर्मेट में दोनों नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन के साथ जोड़ सकते हैं.' यह एसएमएस सुविधा सिर्फ उनके लिए है, जिनका आधार और पैन में एक ही नाम है.

आयकर विभाग ने इससे पहले कहा था कि उसने अपनी वेबसाइट पर भी आधार संख्या को पैन से जोड़ने की सुविधा दी है. जिन लोगों के दोनों कार्ड पर अलग-अलग नाम हैं, वे वेबसाइट पर जाकर आधार को पैन से जोड़ सकते हैं.

विज्ञापन में कहा गया था कि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) के माध्यम से नाम में मामूली मेल नहीं होने पर भी पैन से आधार संख्या जोड़ी जा सकती है.