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याद रखिए: आज है PAN से Aadhar लिंक कराने की आखिरी तारीख

अगर आपने 31 अगस्त तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल हो सकता है

FP Staff

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आज यानी 31 अगस्त को आखिरी दिन है. अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास बस आज भर तक का ही मौका है.

ध्यान दें कि पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन सरकार अब शायद नहीं बढ़ाने जा रही है. सरकार की तरफ से 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई है. हम आपको लिंक नहीं करने के नुकसान के साथ ही पैन और आधार कार्ड को जोड़ने के फायदे भी बता रहे हैं-


नुकसान

अगर आपने 31 अगस्त तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल हो सकता है. इस सूरत में आपको पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा. वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो वह भी अमान्य हो जाएगा.

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपकी सैलरी भी रुक सकती है. दरअसल ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसिल होने की वजह से हो सकता है. यानी पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस काटती हैं और पैन न होने (कैंसिल) होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी, जिससे आपकी सैलरी पर संकट खड़ा हो सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपके पास पैन नंबर और आधार नंबर दोनों हैं तो उन्हें आपस में लिंक करा लें.

पैन और आधार लिंक कराने से नुकसान से बचने के अलावा आपको और कई तरह के लाभ हो सकते हैं-

अगर आपका पैन आधार से लिंक हैं तो आपका बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाएगा.

ITR भरने में आपको आसानी होगी

किसी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदने के लिए या डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए PAN और आधार को लिंक करना जरूरी है.

क्रेडिट या डेबिट कार्ड इश्यू कराने में आसानी होगी.

(साभार न्यूज18)