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50 हजार से ज्यादा रुपए निकालने और बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी

तय सीमा तक बैंक को आधार नंबर नहीं बताने पर आपका अकाउंट सीज हो जाएगा

FP Staff

केंद्र सरकार ने बैंक अकाउंट खोलने के लिए बायोमैट्रिक पहचान संख्या आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा ये भी फैसला किया है कि 50 हजार या उससे ज्यादा के लेनदेन पर आधार नंबर देना जरूरी होगा.

अभी जिन लोगों का बैंक खाता है उन्हें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2017 तक अनिवार्य तौर पर यूआईडीएआई द्वारा जारी किए गए आधार संख्या को बैंक को अवगत करा दें.

इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तय समय सीमा के अंदर अगर किसी बैंक खाते की जानकारी के साथ उसका आधार नंबर नहीं होगा, ऐसे सभी खातों को सीज कर दिया जाएगा. इस संबंध में राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

इससे पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं और जिनके पास आधार कार्ड है उनको लिंक करना होगा.