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पैन कार्ड से ऐसे लिंक करें आधार

आज पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक करने का आखिरी दिन है

FP Staff

जिनके पास आधार कार्ड है उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इसे पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है. 30 जून को पैन कार्ड से आधार लिंक करने का आखिरी दिन है.

यहां हम आपको आधार और पैन कार्ड लिंक करने का प्रॉसेस बता रहे हैं.


आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अब बेहद आसान बना दिया है. इसके लिए आयकर विभाग की ई-फायलिंग वेबसाइट पर एक नया लिंक शुरू किया गया है.

ऐसे करें आधार को पैन से लिंक

इस प्रक्रिया को एक-एक स्टेप के साथ हम यहां नीचे बता रहे हैं. सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के लिंक 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए.

2. अब एक नई विंडो खुल जाएगी. यहां पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर दिया गया -नाम दर्ज करें. इसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा कोड भरकर आखिर में दिए गए 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक कर दें.

3. इस बटन को क्लिक करते ही आपका पैन नंबर आधार कार्ड से जुड़ जाएगा और एक नई विंडो में 'आधार-पैन लिंकिंग इज कंप्लिटेड सक्सेसफुली' का मैसेज दिखाई देगा.

एसएमएस से भी कर सकेंगे लिंक

एसएमएस के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना और भी आसान है. आयकर विभाग की इस सुविधा के अनुसार आप सिर्फ एक एसएमएस भेजकर पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ सकते हैं.

आयकर विभाग ने अखबारों में विज्ञापन देकर कहा था, 'यूआईडीपीएएन (UIDPAN) फॉर्मेट में दोनों नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन के साथ जोड़ सकते हैं.' यह एसएमएस सुविधा सिर्फ उनके लिए है, जिनका आधार और पैन में एक ही नाम है.

आयकर विभाग ने इससे पहले कहा था कि उसने अपनी वेबसाइट पर भी आधार संख्या को पैन से जोड़ने की सुविधा दी है. जिन लोगों के दोनों कार्ड पर अलग-अलग नाम हैं, वे वेबसाइट पर जाकर आधार को पैन से जोड़ सकते हैं.

विज्ञापन में कहा गया था कि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) के माध्यम से नाम में मामूली मेल नहीं होने पर भी पैन से आधार संख्या जोड़ी जा सकती है.