सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन कर ऑफिसों में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को 90 दिनों की छुट्टी देने का प्रावधान है.
लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
पीड़ित महिला को 90 दिन का अवकाश मिल सकता है
उन्होंने बताया कि सेवा नियमों में संशोधन के बाद, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 के अंतर्गत चल रही जांच की है.
कार्रवाई के दौरान आंतरिक समिति और स्थानीय समिति की सिफारिश पर किसी पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को 90 दिन की अवधि के लिए भौतिकतावादी अवकाश दिया जा सकता है.
आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति मामले के अनुसार होगी. सिंह ने बताया कि इस नियम के तहत, पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया गया अवकाश, उसके अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित काफी समय से लंबित शिकायतों का निपटारा सरकार ने कर लिया है.