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दिल्ली मेट्रो से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ NGT पहुंची पांच साल की बच्ची

बच्ची की शिकायत पर विचार करते हुए एनजीटी ने डीएमआरसी को पर्यावरण नियमों को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है

FP Staff

दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के संचालन से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक पांच साल की बच्ची ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया है. पांच साल की बच्ची की शिकायत पर विचार करते हुए एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को पर्यावरण नियमों को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने डीएमआरसी को तय सीमाओं का पालन करने का निर्देश दिया इसके साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से यह सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण और संचालन सहित इसकी क्रियाकलापों से किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण नहीं हो.


रोहिणी निवासी समृद्धि गोस्वामी द्वारा पिता राकेश गोस्वामी के जरिए दायर याचिका पर एनजीटी सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में रोहिणी सेक्टर 18-19 मेट्रो स्टेशनों को उचित वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था. इन स्टेशनों पर ध्वनि का स्तर 85 डेसीबल से अधिक पाया गया है.

इस याचिका में पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास आवाज रोधी बैरियर लगाने, निर्माण और मेट्रो रेल के परीक्षण के कारण हुई परेशानी के लिए मुआवजे का भी अनुरोध किया गया.