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दिल्ली में 2,280 किलोमीटर अतिक्रमण सड़कों और फुटपाथ पर: कोर्ट

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 11 किलोमीटर और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 12.44 किलोमीटर सड़क को खाली कराया

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सड़क और फुटपाथ के 2200 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर किया गया अतिक्रमण मामले की गंभीरता को दिखाता है. यह लंबाई यहां से कन्याकुमारी तक की यात्रा करने की तरह है.

दिल्ली में सार्वजनिक जमीन पर व्यापक स्तर पर अतिक्रमण का गंभीर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि यहां पर 2,280.43 किलोमीटर सड़क, चौक-चौरोहे, फुटपाथ का अतिक्रमण किया गया है.


न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, 'आप अतिक्रमण की हद देखिए.' पीठ ने संवैधानिक प्राधिकारों से मामले को गंभीरता से लेने को कहा.

पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उसे अवगत कराया गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और दक्षिण तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 31 अगस्त तक अतिक्रमण किये गए क्रमश: 844.33 किलोमीटर, 811.01 किलोमीटर और 601.2 किलोमीटर सड़क और फुटपाथ को खाली कराया.

इसी तरह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 11 किलोमीटर और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 12.44 किलोमीटर सड़क को खाली कराया.

इसपर पीठ ने कहा कि दिल्ली में 2200 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क पर अतिक्रमण था और सड़क की इतनी लंबाई राष्ट्रीय राजधानी से कन्याकुमारी जाने की तरह है. मामले पर आगे 12 सितंबर को सुनवाई होगी.