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हैदराबाद डबल ब्लास्ट: कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला, 2 आरोपी बरी, 2 दोषी करार

हैदराबाद में 2007 में हुए डबल ब्लास्ट मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया

FP Staff

हैदराबाद में 2007 में हुए डबल ब्लास्ट मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने पांच में से दो आरोपियों को बरी किया है, जब कि दो को दोषी करार दिया है. वहीं एक अन्य आरोपी तारीक अंजुम पर कोर्ट 10 सितंबर को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने फारूक शफरुद्दीन तरकिश और मोहम्मद सादिक शेख को बरी कर दिया है. जब कि अनीक शफीक सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया है. आपको बता दें कि इस मामले में दो आरोपी रियाज भटकल और इकबाल भटकल फरार हैं.

हैदराबाद में 11 साल पहले गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की मौत हो गई थी. और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को इस साल जून में नामपल्ली अदालत परिसर से चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार परिसर में स्थित एक अदालत हॉल में ट्रांसफर कर दिया गया था.

काउंटर इंटेलिजेंस ने की थी जांच

सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने सात अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 27 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था. इन धमाकों के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों और परिजन ने 25 अगस्त को इसकी 11वीं बरसी मनाई. यह विस्फोट 25 अगस्त, 2007 को हुआ था. तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दायर किए थे. आरोपियों में से कुछ अब भी फरार हैं.

इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था. जिनका नाम मोहम्मद सादिक, अनसर अहमद बादशाह शेख, अकबर इस्माइल और अनीक शफीक सईद है. बताया गया है कि ये चारों इंडियन मुजाहिद्दीन के लिए काम करते हैं.