view all

TVF: छेड़छाड़ मामले में अरुणाभ कुमार को मिली अंतरिम राहत

मुंबई के एक सेशन कोर्ट की तरफ से 17 अप्रैल तक राहत मिली.

FP Staff

द वायरल फीवर के सीईओ अरुणाभ कुमार पर लगे छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें मुंबई के एक सेशन कोर्ट की तरफ से 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली है.

अरुणाभ पर टीवीएफ की एक कथित रूप से पूर्व कर्मचारी ने छेड़छाड़ और यौन टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था.


रिपोर्ट के मुताबिक, अरूणाभ के खिलाफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) पुलिस स्टेशन में आईपीसी के 354A और 509 धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद अरुणाभ कुमार ने मुंबई के डिंडोसी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

एमआईडीसी ने एफआईआर दर्ज होने के बाद कुमार को जांच में सहयोग देने के लिए तलब किया था.

मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर पद्माकर देवरे ने कहा है कि शिकायतकर्ता टीवीएफ की कर्मचारी नहीं है.

हफिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी तरह के अन्य मामले में कुमार के खिलाफ 30 मार्च को मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज कराया गया था.