2015 के कथित रेप केस के मामले में फिल्म ‘पीपली लाइव’ के निर्देशक महमूद फारूकी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि ये केस दो अजनबियों का नहीं है. ये एक ऐसा मामला है जहां दोनों ही लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि ये एक मुश्किल केस है लेकिन हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया है. दरअसल याचिकाकर्ता कि वकील विरिंदा ग्रोवर ने कहा कि ये दोनों ही अच्छे दोस्त थे लेकिन इन्होंने एक दूसरे की सहमती से सेक्स नहीं किया है. ये भी कहा कि हाई कोर्ट में इस बात पर बहस भी नहीं हुई.
इसपर पर कोर्ट ने उन्हें वो ईमेल दिखाया जिसमें उस महिला ने फारूकी को ‘आई लव यू’ कहा था. अदालत ने विरिंदा को नसीहत देते हुए कहा कि उन्होंने कई केसेस देखे होंगे पर किसी भी केस में ऐसा नहीं देखा होगा कि पीड़िता ने आरोपी को ‘आई लव यू’ कहा हो.
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इसपर विरिंदा ने कहा कि दोनों ही लोग एक दूसरे को जानते थे और दोस्त भी थे. तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ये दोनों कितनी बार मिल चुके हैं और कितनी बार ड्रिंक पी है? तब बताया गया कि इन दोनों ने दो बार मुलाकत की और किस किस भी किया.
इसके बाद अंत में कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हम हाई कोर्ट के फैसला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.